मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। हर वर्ग बजट से तमाम तरह की आस लगाए बैठा था। उम्मीदें थीं कि सरकार की तरफ से हर किसी को राहत दी जाएगी। नौकरीपेशा लोगों को भी उम्मीद थीं कि टैक्स स्लैब में बदलाव होंगे, लेकिन इन उम्मीदों पर पानी फिर गया। बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि कॉरपोरेट टैक्स को 18 परर्सेंट से घटाकर 15 परर्सेंट कर दिया गया।
हालांकि, टैक्स रिटर्न में कोई गलती होती है तो बाद में उसमें सुधारा किया जाएगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि अगर करदाता से सालाना आय की घोषणा करने में कोई गलती हो जाती है तो इसमें सुधार करने के लिए 2 साल का समय होगा।
सरकार ने कहा कि कॉपोरेटिव सरचार्ज 12 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी किया जाएगा। साथ ही कॉर्पोरेट टैक्स में भी राहत दी गई। कॉर्पोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी कर दिया।
टैक्स से जुड़े हुए ये ऐलान
– ITR में गड़बड़ी होने पर 2 सालों तक सुधार करने का मिलेगा मौका। दिव्यांगों के माता पिता को मिलेगी टैक्स से छूट
– एनपीएस में योगदान 14% तक हो सकेगा।
– कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छूट
– स्टार्टअप को मार्च 2023 तक टैक्स इंसेंटिव
– सीतारमण ने कहा कि डिजिटल करंसी (क्रिप्टो करेंसी) से इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी में घाटा होने पर भी टैक्सी देना होगा। इसके अलावा वर्चुअल करंसी के ट्रांसफर पर 1 फीसदी TDS भी लगेगा।
– कॉरपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा.
– तराशे और पॉलिश किए गए हीरों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया गया।