पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या मामले में 20 सालों से जेल में सजा काट रहीं नलिनी श्रीहरन को तमिलनाडु सरकार की तरफ से राहत दी गई है। दरअसल, नलिनी एक महीने के लिए जेल से बाहर आने की इजाजत मिली। राज्य सरकार ने उन्हें एक महीने की पैरोल दी है। नलिनी को ये पैरोल ततमिलनाडु सरकार ने उनकी बीमार मां की याचिका पर देने का फैसला किया। गुरुवार को मद्रास हाई कोर्ट को राज्य सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई।
पिछले साल तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट को ये बताया था कि राज्य की तरफ से राज्यपाल को राजीव गांधी हत्याकांड के सभी सातों दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की थी। बता दें कि पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या मामले में 7 लोग दोषी पाए गए। ये सभी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। नलिनी श्रीहरन 20 साल से अधिक समय से आजीवन कारावास की सजा काट रही है।
गौरतलब है कि 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या श्री पेरंबदूर में आयोजित एक चुनावी रैली के दौरान हुई थी। एक बम धमाके के जरिए उनकी हत्या की गई थी। मामले में नलिनी श्रीहरन के साथ उसके पति मुरुगन, सुथिनथिरा राजा उर्फसंथान, एजी पेरारीवलन, रॉबर्ट पायस, जयकुमार और रविचंद्रन को दोषी पाया गया। दोषियों में से 4 श्रीलंका के नागरिक थे।
नलिनी और एक दूसरे दोषी को वेल्लोर में महिलाओं के स्पेशल सेल में रखा गया है। नलिनी जेल में एक बार अपनी जान देने की भी कोशिश कर चुकी हैं। हालांकि इस दौरान उसकी साथी ने ऐसा करते हुए देख लिया था, जिसके बाद इसकी शिकायत जेलर को कई गई।