हाल ही में न्यूज पोर्टल न्यूजक्लिक पर बेवसाइट के कथित तौर पर राष्ट्र-विरोधी एजेंडा चलाने और विदेशों से पैसा प्राप्त करने का आरोप लगा था. वहीँ इस मामले में एक नया मोड़ आया है और आरोपी और न्यूजक्लिक के एचआर डिपार्टमेंट के हेड अमित चक्रवर्ती ने एक अदालत से एक अनुमति मांगी है.
अमित चक्रवर्ती ने दायर किया आवेदन
दरअसल, न्यूजक्लिक केस में कारवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 अक्टूबर को एचआर डिपार्टमेंट के हेड अमित चक्रवर्ती और न्यूज पोर्टल के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार किया था और इस समय को न्यायिक हिरासत में हैं.
वहीं अब न्यूजक्लिक के एचआर डिपार्टमेंट के हेड अमित चक्रवर्ती दिल्ली की एक अदालत में एक आवेदन दायर कर मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति मांगी है. चक्रवर्ती ने पिछले सप्ताह विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर के समक्ष आवेदन दायर कर मामले में माफी की मांग की थी. चक्रवर्ती ने दावा किया कि उनके पास महत्वपूर्ण जानकारी है जिसका वह दिल्ली पुलिस के समक्ष खुलासा करना चाहते हैं, जो मामले की investigation कर रही है. न्यायाधीश ने चक्रवर्ती का बयान दर्ज करने के लिए मामले को मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष भेज दिया है.
फआईआर के मुताबिक, न्यूज पोर्टल न्यूजक्लिक पर आरोप है कि ‘देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने और भारत की संप्रभुता को बाधित करने के लिए” इस न्यूज पोर्टल को चीन से बड़ी मात्रा में पैसा मिलता था. साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि पुरकायस्थ ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए एक समूह – पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म (पीएडीएस) के साथ साजिश रची थी.
वहीँ इस मामले में कारवाई करते हुए 3 अक्टूबर को दिल्ली में 88 और अन्य राज्यों में सात स्थानों पर छापे मारे गए थे. न्यूज़क्लिक के कार्यालयों और जिन पत्रकारों की जांच की गई उनके आवासों से लगभग 300 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी जब्त किए गए. छापेमारी के बाद स्पेशल सेल ने नौ महिला पत्रकारों समेत 46 लोगों से पूछताछ की
जानिए क्या है न्यूज क्लिक से जुड़ा मामला
न्यूज क्लिक एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है और भारतीय जनता पार्टी ने खुलासा किया था कि चीन का साथ देकर भारत में माहौल खराब करने का आरोप लगाया था साथ ही विदेशी फंडिंग का मामला दर्ज हुआ था. वहीं स्पेशल सेल से पहले ईडी ने भी छापेमारी की कार्रवाई की थी और ईडी ने जानकारी दी थी कि न्यूज क्लिक को विदेशों से लगभग 38 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई थी और यह पैसा कुछ जर्नलिस्ट में शेयर हुआ था.
वहीं 22 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की ओर से दायर की गई एक याचिका पर न्यूज क्लिक के सीईओ प्रबीर पुरकायस्थ को नोटिस जारी किया था. जिसमें अपने अंतरिम आदेश को हटाने का निर्देश देने की मांग की गई थी. जिसमें जांच एजेंसी को कोई भी जबरदस्ती न करने के लिए कहा गया था.
वहीं 7 जुलाई 2021 को होईकोर्ट ने एक आदेश पारित कर कहा था कि प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. हालांकि, यह भी कहा कि जांच अधिकारी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें जांच में सहयोग करना होगा. जस्टिस सौरभ बेनराजी की बेंच ने मामले में पुरकायस्थ से जवाब मांगा था. ईओडब्ल्यू की एफआईआर के मुताबिक, आईपीसी की धारा 406, 420 और 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई.