गुजरात (Gujarat) के गांधीनगर(Gandhinagar) में पिछले 5 साल से चल रही एक फर्जी अदालत का पर्दाफाश हुआ है, जहां जज और वकील ही नहीं बल्कि पूरी न्याय व्यवस्था ही फर्जी थी। अदालत में जज की भूमिका निभाने वाले शख्स ने खुद को असली जज बताकर लोगों को ठगा। गुजरात पुलिस ने सोमवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गांधीनगर में एक शख्स ने अपने दफ्तर में फर्जी ट्रिब्यूनल बना रखा था। साथ ही उसने खुद को इसका जज बताकर आदेश भी पारित (Order passed) किए, जिससे असली अदालत जैसा माहौल बन गया।
पुलिस ने दी नकली अदालत की जानकारी – Gujarat fake court
पुलिस के अनुसार, सरकारी जमीन से जुड़े 2019 के एक मामले में आरोपी मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन (Accused Morris Samuel Christian) ने अपने मुवक्किल के पक्ष में आदेश जारी किया था। पुलिस के अनुसार, इससे पता चलता है कि यह फर्जी अदालत पिछले पांच साल या उससे अधिक समय से चल रही है।
गुजरात के अहमदाबाद में वकील साब ने खुद को ही जज घोषित कर लिया।
फर्जी अदालत बनाई, बाकायदा कोर्ट की कार्यवाही चलाई और सरकारी जमीन पर फर्जी आदेश जारी कर दिया।
पुलिस ने ‘जज साब’ को धर लिया है। अब जेल में फैसला सुनाएंगे … 😀 pic.twitter.com/JnFRfQYj6x
— Vinay Saxena (@vinaysaxenaj) October 22, 2024
सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन को अहमदाबाद पुलिस ने कथित तौर पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण के न्यायाधीश का रूप धारण करने और अनुकूल फैसले जारी करके लोगों को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। क्रिश्चियन ने यह दावा करके ऐसा किया कि कानूनी विवादों को निपटाने के लिए एक सक्षम न्यायालय द्वारा उन्हें मध्यस्थ नियुक्त किया गया है।
सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार की शिकायत पर हुआ ऐक्शन
अहमदाबाद शहर के सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा करंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने और उसकी फर्जी कोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद इस धूर्त ठग के खिलाफ कार्रवाई की गई। बयान में दावा किया गया है कि मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन पर भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 170 और 419 के तहत आरोप लगाए गए हैं। पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार क्रिश्चियन उन लोगों को फंसाता था, जिनकी जमीन से जुड़ी समस्याएं अभी भी शहर के सिविल कोर्ट में लंबित हैं। वह अपने मुवक्किलों से उनके मामलों को निपटाने के लिए एक निश्चित कीमत वसूलता था।
जमीन विवादों सुझलाने के नाम पर करता था ठगी
पुलिस का दावा है कि क्रिश्चियन अपने मुवक्किलों को गांधीनगर स्थित अपने कार्यालय में बुलाता था, उसके बाद वह खुद को न्यायालय द्वारा नामित आधिकारिक मध्यस्थ के रूप में स्थापित करता था। न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में, उसने इस कार्यालय को बिल्कुल न्यायालय की तरह व्यवस्थित किया था, तथा आदेश जारी करता था। बयान के अनुसार, उसके साथी कार्यवाही को प्रामाणिक बनाने के लिए वकील या न्यायालय के कर्मचारी बनकर पेश आते थे। क्रिश्चियन ने 2019 में अपने मुवक्किल के पक्ष में आदेश पारित करने के लिए इसी रणनीति का इस्तेमाल किया था।
क्या है मामला
मामला जिला कलेक्टर के अधीन एक सरकारी भूमि से संबंधित था, जबकि उनके मुवक्किल ने इस पर दावा किया था और पालडी क्षेत्र में स्थित भूखंड से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना चाहता था। क्रिश्चियन ने अपने मुवक्किल को सूचित किया था कि उन्हें मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत किसी भी अदालत द्वारा जारी प्राधिकरण या आदेश के बिना सरकारी “आधिकारिक मध्यस्थ” के रूप में नामित किया गया था।
बयान में कहा गया है, “इसके बाद धोखेबाज ने अपने ‘कोर्ट’ में फर्जी की कार्यवाही शुरू की और अपने मुवक्किल के पक्ष में एक आदेश जारी किया, जिसमें कलेक्टर को आदेश लागू करने के लिए अपने मुवक्किल का नाम भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए कहा गया।” क्रिश्चियन ने आदेश को लागू करने के लिए शहर के सिविल कोर्ट में अपील प्रस्तुत करने के लिए एक अलग वकील का इस्तेमाल किया और उसने अपने द्वारा जारी किए गए फर्जी आदेश को भी शामिल किया। हालांकि, कोर्ट रजिस्ट्रार हार्दिक देसाई को हाल ही में पता चला कि ट्रिब्यूनल का आदेश प्रामाणिक नहीं था और क्रिश्चियन मध्यस्थ नहीं था।
बयान के अनुसार, करंज पुलिस ने औपचारिक शिकायत दर्ज करने के बाद जालसाज को गिरफ्तार कर लिया। 2015 में अहमदाबाद के मणिनगर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था।
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