अगर आप दिल्ली में रहते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दिल्ली सरकार एक ऐसा नियम लाने की तैयारी में है, जिसके तहत एक कागज के बिना आप पेट्रोल नहीं भरवा सकेंगे। जी हां, अगर आपके पास प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट (PUC) नहीं है, तो दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल-डीजल देने से इनकार किया जा सकता है। इसको लेकर दिल्ली सरकार पेट्रोल-डीजल और CNG के लिए जल्द ही PUC अनिवार्य करने की योजना बना रही है।
सरकार के मुताबिक इसके लिए एक पॉलिसी तैयार की जा रही है, जिसके तहत वाहन मालिकों को अपने साथ प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट (PUC) लेकर चलना होगा। हालांकि सरकार इस नियम को लागू करने से पहले आम लोगों की राय भी लेगी।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस पर कहा कि इस नीति से ये सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहन दिल्ली में ना चलें और शहर के लोगों को स्वच्छ हवा मिले। अक्सर ही दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से हालात खराब रहते हैं। खासतौर पर सर्दियों में दिल्ली का प्रदूषण बेहद ही खतरनाक स्थिति में पहुंच जाता है। जिसके चलतके दिल्ली की जनता को दमघोंटू हवा में सांस लेने को मजबूर होना पड़ता है। सरकार की तरफ से प्रदूषण पर लगाम रखने के लिए तमाम कोशिशें की जाती है।
गोपाल राय के हवाले से कहा गया कि ये बहुत महत्वाकांक्षी नीति है। इस नीति के लागू होने के बाद पेट्रोल पंप पर वैध PUC दिखाना जरूरी। सरकार नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी आधारित उपायों पर भी काम कर रही है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत वैध PUC नहीं होने पर 10,000 रुपये का चालान या 6 महीने की सजा या फिर दोनों हो सकते हैं।