कोरोना का खतरा देश में एक बार फिर से बढ़ने लगा है। जिस तरह पिछले
साल इस महामारी ने पिछले साल देश में अपने पैर पसारने शुरू किए थे, वैसा ही इस साल भी होता हुआ दिख रहा है। कई राज्यों
में कोरोना के मामले जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, वो डराने
वाला है। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर सरकार अलर्ट पर है। पहले जैसे हालात दोबारा
ना लौटे इसके लिए पीएम मोदी ने बुधवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ
बैठक भी की थीं। इस बैठक में पीएम मोदी ने कई सुझाव दिए और कहा कि कोरोना की इस
वेव को यहीं पर रोकना जरूरी है।
वहीं पीएम मोदी के
सुझावों के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक्टिव मोड़ में आ गई है। बढ़ते
कोरोना केस को देखते हुए यूपी में एक बार फिर से सख्ती बढ़ाई जाने लगी है। उत्तर
प्रदेश के गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 लगाई गई है। इसके अलावा
टेस्टिंग को लेकर भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए। आइए इसके बारे में आपको बताते
हैं…
यूपी में जारी हुई ये गाइडलाइंस
इसको लेकर मुख्य सचिव
राजेंद्र कुमार तिवारी ने सभी जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों,
मुख्य चिकित्साधिकारियों को एक पत्र लिखा। इसमें ये निर्देश दिए गए कि हवाई
मार्ग और रेलवे स्टेशन के जरिए कोरोना प्रभावित राज्यों से यूपी आने वाले
यात्रियों की टेस्टिंग की व्यवस्था हो। एयरपोर्ट या स्टेशन पर ही एंटीजन टेस्टिंग
किया जाए। लक्षण दिखते पर RTPCR जांच के लिए सैंपल भेजे जाएं।
इसके अलावा गाइडलाइन
में ये भी कहा गया कि दस्तक अभियान के अंतर्गत घर घर जाकर टेस्टिंग कर रहे
फ्रंटलाइन वर्कर्स रोजाना इसकी भी जानकारी लें कि कहीं पर लोग बड़ी संख्या में देश
के अलग अलग राज्यों से आए हैं। साथ में वो जगहें जहां पर भीड़भाड़ रहती हो, वहां मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग
समेत तमाम कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन कराया जाए।
गाजियाबाद
में लगी ये पांबदियां
वहीं गाजियाबाद में
10 मई और नोएडा-ग्रेटर
नोएडा में
30 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी। वैसे धारा 144 तो लॉकडाउन के समय से ही लागू थी,
जिसकी डेट अब आगे बढ़ाई गई है। गाजियाबाद प्रशासन का कहना है कि
त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए फैसला लिया गया। आदेश के अनुसार गाजियाबाद
में होटल, स्कूल, रेस्टोरेंट समेत सभी
सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी। इसके अलावा थिएटर, स्कूल, कॉलेज और मॉल में कोरोना के लक्षण दिखते पर
सख्त तौर पर एंट्री नहीं दी जाएगी।
अब यहां कोई भी
कार्यक्रम बिना इजाजत के आयोजित नहीं होगा। जिन कार्यक्रमों में इजाजत मिलेगी, उसमें भी केवल 50 फीसदी लोग ही शामिल हो पाएंगे।
साथ में दुकानदारों
का मास्क और ग्बल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो खरीरदार मास्क नहीं लगाएंगे, उनको ब्रिकी नहीं की जाएगी। दो पहिया वाहन वाले
लोगों को मास्क और हेलमेट लगाना जरूरी होगी। इसके अलावा चौराहों पर मूर्ति लगाने
की इजाजत नहीं होगा। ब्यूरी पॉर्लर, सेलून में फेस शील्ड
लगाकर काम करना होगा। वहीं 65 साल से ऊपर, 10 साल से कम और
प्रेग्नेंट महिलाओं को घर में ही रहने की सलाह दी गई है।
नोएडा-ग्रेटर
नोएडा में किन चीजों पर रोक?
वहीं बात अगर गौतमबुद्ध नगर की करें तो यहां 30 अप्रैल तक बिना सक्षम
अधिकारी की इजाजत के बिना अनशन और धरना प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है। इसके
अलावा कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन के जुलूस नहीं निकालेगा और ना ही चक्का जाम
करेगा। साथ में कोई भी शख्स लाठी डंडे और अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चेगा। सिर्फ
पुलिस और प्रशासनिक कार्य में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को ही इससे छूट
होगी।
वहीं यहां शादी-बारात में
शस्त्र प्रदर्शन और हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी। सार्वजनिक जगहों पर कोई भी शख्स
शराब या मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेगा। भीड़भाड़ वाली जगहों जैसे शॉपिंग मॉल और
पूजा स्थल पर हर किसी को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करना होगा। इसका उल्लंघन
करने पर सख्त कार्रवाई होगी।