सोमवार को केंद्र सरकार ने अपने 50 फीसदी कर्मचारियों के लिए घर से काम यानी वर्क फ्राम होम करने व्यवस्था की अवधि को 15 फरवरी तक बढ़ा दिया। अवर सचिव स्तर (Under Secretary) से नीचे के 50 फीसदी अभी 15 फरवरी तक अपने घर से ही काम कर सकेंगे। इसको लेकर कार्मिक मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किया गया।
जारी आदेश में कार्मिक मंत्रालय की ओर से कहा गया कि दिव्यांग व्यक्तियों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय में आने से छूट अभी जारी रहेगी। इससे पहले कार्मिक मंत्रालय ने 3 जनवरी को जारी किया था जिसमें कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 31 जनवरी तक अवर सचिव के स्तर से नीचे के 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की इजाजत दी गई थी। अब सोमवार को एक दूसरा आदेश जारी करते हुए सरकार ने व्यवस्था को 15 फरवरी तक बढ़ा दिया।
आदेश में ये भी कहा गया कि केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को अलग-अलग समय-सारणी के हिसाब से दफ्तर आना होगा, जिससे कार्यालय में अधिक संख्या में लोग इकट्ठे ना हो। केंद्र सरकार के अधिकारियों और स्टाफ के लिए सुबह 9 से शाम 5.30 और सुबह 10 से शाम 6.30 बजे का समय निर्धारित किया गया।
केंद्र सरकार के सभी विभागों को जारी आदेश में मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट क्षेत्रों में रहने वाले सभी अधिकारियों और कर्मिचारियों को भी तब तक कार्यालय आने से छूट रहेगी, जब तक वो क्षेत्र निषिद्ध बने रहते हैं।