गाज़ियाबाद की निहो स्कॉटिश सोसाइटी से एक बड़ी खबर समाने आई है और ये खबर कुत्तों से जुडी हुई है. दरअसल, कुत्तों निहो स्कॉटिश सोसाइटी की एओए ऐसे लोगों का रिकॉर्ड तैयार कर रही है जिन्हें कुत्तों ने काटा है. वहीं इस रिकॉर्ड को इसलिए तैयार किया जा रहा है ताकि इस रिकॉर्ड को मेनका गांधी को भेजा जाए और इंसानों की सुरक्षा का समस्या का समाधान हो सके.
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सोसाइटी की एओए तैयार कर रही है रिकॉर्ड
जानकारी के अनुसार, गाज़ियाबाद में अभी तक इंसानों को कुत्तों द्वारा काटे जाने के कई सारे मामले सामने आ चुके हैं. इन मामलों में जहाँ कई लोग बुरी तरह घायल हो गये हैं तो वहीं कई लोग जिनकी मौत हो गयी है. वहीं कुत्तों से परेशान निहो स्कॉटिश सोसाइटी की एओए ऐसे लोगों का रिकॉर्ड तैयार कर रही है जिन्हें कुत्तों ने काटा है या कुत्ते के काटने की वजह से उन्हें कोई समास्या हुई है.
वहीँ निहो स्कॉटिश सोसाइटी की एओए फोटो, वीडियो, एंटी रेबीज वैक्सीन, चिकित्सकीय सलाह आदि दस्तावेज की फाइल बनाई जा रही है और रिकॉर्ड तैयार कर रही है. वहीं एओए पदाधिकारी आकाश त्यागी ने बताया कि सोसाइटी में कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है. जानवर अहम हैं लेकिन इंसानों की सुरक्षा अधिक जरूरी है. आकाश त्यागी ने बताया कि सोसायटी में एक माह में 10 से अधिक लोगों को कुत्ते काट चुके हैं. रिकॉर्ड तैयार कर मेनका गांधी को भेजा जाएगा, ताकि समस्या का समाधान हो सके.
उत्तर प्रदेश में है कुत्ते और बिल्ली पालने के नियम
आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में कुत्ते में काटने के अभी तक कई सारे मामले सामने आ चुके हैं और इन सभी मामलों में पीड़ित बुरी तरह से जख्मी हुआ है या फिर उनकी मौत हो गयी है. वहीं अब उत्तर प्रदेश में फालतू कुतों (Pet Dog) को पालने को लेकर नए नियम हैं और इन नियम के तहत अब घर में फालतू कुतों को पालना आसान नहीं है. वहीं अगर आप घर में कुत्ते को पालते हैं तो आपको कई सारे नियम का पालन करना भी होगा.
जानिए क्या है नियम
1 मार्च 2023 से पालतू कुत्ते (Dog ) या बिल्ली (Cat) के हमले के मामले में मालिकों पर के नया लागू होगा और ये नियम मुआवजे में 10,000 रुपये देने का है. इस नियम के अनुसार, अगर आपका पालतू जानवर किसी शख्स को काट लेता है तो मुआवजे के रूप में आपको उस शख्स का इलाज करवाना पड़ेगा साथ ही उसे 10,000 रूपये भी देने होंगे. वहीं अगर में पालतू पालतू कुत्तों / बिल्लियों का पालने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा साथ ही वैक्सीनेशन का कराना और इसका पूरा ब्यौरा भी रखना होगा. वहीं अगर पूछे जाने पर आप रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन का ब्यौरा नहीं दे पाते हैं तो आपको इसके लिए जुर्माना (FIned) देना होगा.
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