क्या आंख मारना और फ्लाइंग
किस करना भी सेक्सुअल हैरेसमेंट है? ऐसा करने की वजह से एक युवक को सलाखों के पीछे जाने पड़ा।
यही नहीं उस पर जुर्माना भी लगा।
मामला आर्थिक राजधानी मुंबई
का है। नाबालिग लड़की को आंख मारना और फ्लाइंग किस एक युवक को काफी भारी पड़ गया। मामला
कोर्ट तक जा पहुंचा और फिर मुंबई की POCSO (Protection of
Children from Sexual Offences) कोर्ट ने इसे सेक्सुअल
इशारा माना। कोर्ट ने 20 साल के युवक को इस मामले में एक साल की सजा सुनाई और 15
हजार का जुर्माना भी लगाया। ये पूरा मामला क्या है आइए इसके बारे में आपको बताते
हैं…
युवक पर ये आरोप लगा है कि
उसने 14 साल की एक लड़की को आंख मारी और फ्लाइंग किस दी थीं। मीडिया रिपोर्ट के
मुताबिक मामला 29 फरवरी 2020 का है। लड़की की मां के आरोप के मुताबिक जब लड़की
अपनी बहन के साथ बैठी थी तो लड़के से उसको आंख मारी और कई बार फ्लाइंग किस भी दी।
ये पहली बार नहीं हुआ था। पहले भी कई बार ऐसा वो कर चुका था। पहले लड़के को डांटा
गया, लेकिन जब वो इसके बाद भी नहीं माना तो पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ यौन शोषण
का मामला दर्ज कराया गया।
पुलिस ने भी इस मामले में
एक्शन लिया और आरोपी लड़को को गिरफ्तार कर लिया था। मार्च 2020 से युवक जेल में
हैं। आरोपी लड़के ने ट्रायल के दौरान उसे गलत तरीके से फंसाने का आरोप लगाया। उसके
मुताबिक वो और लड़की दोनों अलग समुदाय के हैं, इसलिए लड़की की मां ने उसे उससे बात
करने से रोका था। लड़के का कहना है कि उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया। वकील की तरफ से
भी कोर्ट में ये दावा किया गया कि इस केस की अच्छे से जांच नहीं हुई। युवक ने यौन
शोषण नहीं किया। उसको गलत तरीके से फंसाया गया।
वहीं कोर्ट का इस मामले पर
ये कहना है कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, जिससे ये साबित हो सके कि पीड़ित पक्ष
आरोपी को गलत केस में फंसाने की कोशिश कर रहा है। कोर्ट ने लड़की, उसकी मां और केस
के जांच अधिकारी के बयानों को सुना और उसको आधार पर लड़के को दोषी माना। इस केस
में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये कहा कि रिकॉर्ड के सबूतों को गौर से देखा जाए,
तो आरोपी ने ऐसी हरकत की, जो सेक्सुअ इशारा है। उन्होनें कहा कि लड़की का यौन
उत्पीड़न हुआ। मामले पर सजा सुनाते हुए कोर्ट ने आरोपी पर जो 15 हजार का जुर्माना
लगाया गया, उसमें से 10 हजार लड़की को मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया। साथ
में लड़के को एक साल की सजा भी सुनाई।