बिहार में 6 साल की एक बच्ची के साथ हुए रेप के मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई। मामला अररिया जिले के भरगामा थाना क्षेत्र का है। यहां घर के दरवाजे के पास खेल रही एक अनुसूचित जाति की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था। इस मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के तहत दोषी को सजा-ए-मौत की सजा सुनाई गई। स्थानीय अदालत ने मोहम्मद मेजर नामक शख्स को मौत की सजा सुनाई।
कोर्ट ने गुरुवार को दिए अपने फैसले में मामले को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि दोषी को तब तक फांसी पर लटकाकर रखा जाए, जब तक उसकी आखिरी सांस चलती है। साथ ही साथ कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
घटना एक दिसंबर को घटी थीं। मोहम्मद मेजर नाम के शख्स ने हैवानियत की हदें पार कर दी। अदालत ने इस मामले में आरोप पत्र दायर होने के बाद सिर्फ तीन सुनवाई और 15 दिन में सजा सुनाकर मिसाल पेश कर दी। एक दिसंबर को हुई इस घटना के मामले में 12 जनवरी को जांच अधिकारी रीता कुमारी ने चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद 20 जनवरी को मामले में कोर्ट ने संज्ञान लिया। 25 जनवरी को दोषी करार दिया गया और 27 जनवरी को सजा सुनाई गई।