महिलाओं के खिलाफ अपराध दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है और जो भी कसर रह गई है, ये AI उसे पूरा कर रहा है। AI की मदद से हम किसी की भी फोटो के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और उस फोटो का अस्तित्व मिटा सकते हैं। इसी का फायदा उठाकर कुछ लड़के लड़कियों की फोटो के साथ छेड़छाड़ करते हैं और उन्हें अपने हिसाब से एडिट कर लेते हैं और फिर बाद में लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद लड़कियां समाज में इज्जत खोने के डर से चुप रहती हैं और अपने खिलाफ होने वाले अपराधों को सहन करती हैं। कुछ लड़कियां आगे आकर इस अपराध के खिलाफ आवाज उठाती हैं तो कुछ अपनी जान गंवा देती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ महाराष्ट्र के ठाणे में पढ़ने वाले एक छात्रा के साथ। मॉर्फ्ड फोटो के कारण एक शख्स उसे कई दिनों से परेशान कर रहा था और रोज-रोज की धमकियों से तंग आकर छात्रा ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए एक व्यक्ति के खिलाफ लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है।
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पुलिस ने दी जानकारी
ठाणे पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को जानकारी देते हुए PTI को बताया कि पुलिस ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 23 वर्षीय छात्र को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में राजस्थान के जोधपुर के 30 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आत्महत्या करने वाली छात्रा राजस्थान की मूल निवासी था। वह ठाणे के भयंदर इलाके में रहती थी।
मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़ित छात्रा एक बार फार्मेसी कोर्स की परीक्षा देने पंजाब गई थी। जहां उसकी मुलाकात आरोपी से हुई। दोनों राजस्थान के निवासी थे। इस वजह से दोनों के बीच दोस्ती हो गयी और बातचीत भी आम हो गई। इसी बीच आरोपी ने एक पार्क में छात्रा के साथ सेल्फी ले ली।
सेल्फी के साथ की छेड़छाड़
नवघर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने सेल्फी के दौरान ली गई तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की और लड़की के गले में ‘मंगलसूत्र’ की तस्वीर लगा दी और उससे कहा कि अब वह उससे शादी कर चुका है। इसके बाद तस्वीर दिखाकर आरोपी छात्रा को रोज ब्लैकमेल करने लगा। उसने लड़की को धमकी दी कि अगर उसने उसकी मांगें पूरी नहीं की तो वह तस्वीर ऑनलाइन पोस्ट कर देगा। यह सुनकर लड़की बहुत परेशान हो गई। उसे इज्जत जाने का डर सता रहा था। इसी वजह से लड़की ने 24 दिसंबर 2023 को अपने कमरे की छत से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
पीड़ित परिवार ने लिखाई शिकायत
मामले की जानकारी मिलते ही पीड़िता के परिवार को सूचना दी गई, जिसके बाद पीड़िता के भाई ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर, पुलिस ने पिछले शनिवार को आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की।