81 साल के मशहूर चित्रकार पर नोएडा के सेक्टर 39 में डिजिटल रेप (Digital Rape) का मामला दर्ज किया गया है। वहीं, गाजियाबाद (Gaziabad) में भी लोन ऐप के फर्जीवाड़े में एक व्यक्ति का इंटरनेट पर चरित्र हनन करने का प्रयास किया गया। उस व्यक्ति की फर्जी तस्वीर को इंटरनेट पर डालकर बच्ची से रेप का आरोपी बता दिया गया। सोशल मीडिया पर कथित तौर पर व्यक्ति को रेपिस्ट बताते हुए देखते ही मार डालने का संदेश लिखा गया। इसके बाद से ही देश में (Digital Rape) के मसले पर बहस तेज हो गई। हालांकि, निर्भया कांड के बाद डिजिटल दुष्कर्म के मामलों में सजा को काफी सख्त किया गया है। आपको बता दें , डिजिटल रेप में डिजिटल का अर्थ इंटरनेट नहीं होता है।
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
गाजियाबाद मामला भी जानें
गाजियाबाद (Gaziabad) में एक व्यक्ति को डिजिटली रेप का आरोपी घोषित कर दिया गया है। पीड़ित व्यक्ति ने इस संबंध में घंटाघर कोतवाली में मामला दर्ज कराया है। दर्ज मामले में कहा गया है कि दोस्त के पिता की हार्ट सर्जरी के समय उसे मदद की जरूरत थी। उन्होंने अपनी तरफ से उसे कैश दिया। उसे जब जरूरत पड़ी तो एक ऐप से 10 हजार रुपये का लोन लेकर उसे दिया। उन्होंने 5 दिन बाद लोन का भुगतान भी कर दिया। इसके बाद भी उन्हें और परिवार के लोगों को पेमेंट के लिए मैसेज आने लगे। इसमें उनकी मॉर्फ्ड फोटो अश्लील बनाकर शेयर की गई। उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। कुछ दिन बाद जालसाजों ने उनकी फोटो को एक रेप पीड़ित बच्ची की फोटो के साथ लगाकर उनके कॉन्टैक्ट को भेजना शुरू कर दिया।
फोटो के साथ मैसेज में लिखा कि 4 घंटे पहले ही इसने एक बच्ची से रेप कर उसकी हत्या की कोशिश की है और बच्ची अभी ICU में है। मैसेज में लिखा गया कि ये फोटो और जानकारी पुलिस ने दी है। आप लोग भी इसे सभी के साथ शेयर करें और ये आदमी जहां दिखे उसे वहां मार दें। परेशान व्यक्ति ने पुलिस में कंप्लेन की, लेकिन इंटरनेट अपराधों के मामले में पुलिस की सक्रियता हमेशा संदेह के घेरे में रहीं हैं। इस केस में ACP अंकिता शर्मा ने बताया कि इंटरनेट पर अश्लील वीडियो दिखाकर आरोपी नाबालिक लड़की के प्राइवेट पार्ट को छूता था। ACP अंकिता शर्मा ने कहा कि डिजिटल रेप का मतलब ये नहीं है कि किसी लड़की या लड़के का शोषण इंटरनेट के माध्यम से किया जाए। ये शब्द दो शब्द डिजिट और रेप से बना है।
क्या होता है डिजिटल रेप?
यौन उत्पीड़न अगर डिजिट से किया गया हो, तब उसे ‘डिजिटल रेप’ कहा जाता है। विदेशों में डिजिटल दुष्कर्म शब्द काफी समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देश के कानून में भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा है। अंग्रेजी शब्द कोश में उंगली, अंगूठा, पैर की अंगुली को भी डिजिट से संबोधित किया जाता है, यानी निजी अंगों को उंगली से छेड़ने को Digital Rape कहते है। मतलब, जो यौन उत्पीड़न डिजिट से किया गया हो, तब उसे डिजिटल रेप कहा जाता है। निर्भया कांड के बाद डिजिटल रेप में भी बेहद सख्त सजा का प्रविधान है।